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SEBI Fines Former News Anchor And 7 Others Rs 2.6 Crore …

SEBI Fines Former News Anchor भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व टीवी एंकर प्रदीप पंड्या और सात अन्य व्यक्तियों पर 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, इन सभी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई फ्रंट-रनिंग और 'खरीदें-आज-बेचें-कल' ट्रेड में उनके शामिल होने के कारण की गई है। इस लेख में, हम इस मामले की पूरी जानकारी और इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे।
SEBI Fines Former News Anchor And 7 Others Rs 2.6 Crore ...

SEBI Fines Former News Anchor का निर्णय

SEBI Fines Former News Anchor सेबी ने अपने जांच के दौरान पाया कि पंड्या और अल्पेश वसांजी फुरिया, जो कि एक निवेश विशेषज्ञ थे, ने बाजार में धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होकर अनुचित लाभ प्राप्त किया। इसके चलते सेबी ने इन दोनों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, अन्य छह व्यक्तियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को पांच साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

  • फ्रंट-रनिंग और ‘खरीदें-आज-बेचें-कल’ ट्रेड

फ्रंट-रनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति गोपनीय जानकारी का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रेड करता है। सेबी की जांच में पाया गया कि पंड्या और फुरिया ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और इसके माध्यम से लाभ प्राप्त किया। ‘खरीदें-आज-बेचें-कल’ ट्रेड एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यक्ति आज खरीदता है और अगले दिन बेचता है। इस रणनीति का उपयोग करके भी इन दोनों ने अनुचित लाभ प्राप्त किया।

SEBI Fines Former News Anchor की जांच
सेबी की जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रदीप पंड्या और अल्पेश फुरिया ने उच्च सहसंबंध के साथ ट्रेड किए जो पंड्या द्वारा ‘पंड्या का फंडा’ शो में दी गई स्टॉक सिफारिशों के साथ मेल खाते थे। सेबी ने यह भी पाया कि पंड्या और फुरिया ने गोपनीय जानकारी का आदान-प्रदान किया और इसका व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया।

सेबी का आदेश
सेबी ने अपने 55-पृष्ठ के अंतिम आदेश में यह स्पष्ट किया कि पंड्या और फुरिया ने गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया और इसके माध्यम से लाभ प्राप्त किया। नियामक ने इन सभी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।SEBI Fines Former News Anchor.

अवैध लाभ की वापसी
सेबी ने अल्पेश फुरिया और उनके संबंधित खातों को धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडों से अर्जित अवैध लाभ को वापस करने का निर्देश दिया है। इन खातों ने 10.73 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया है, जिसमें से 8.4 करोड़ रुपये पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। अब उन्हें शेष 2.34 करोड़ रुपये की राशि को वापस करना होगा। इसके अलावा, ओपू फुनिकांत नाग को भी 10.20 लाख रुपये का अवैध लाभ वापस करने का निर्देश दिया गया है।

पंड्या और फुरिया की गतिविधियाँ
प्रदीप पंड्या अगस्त 2021 तक सीएनबीसी आवाज़ पर विभिन्न शो के होस्ट/को-होस्ट थे, जबकि अल्पेश फुरिया टेलीविजन चैनल पर एक अतिथि/बाहरी विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते थे और अपने ट्विटर हैंडल पर स्टॉक सिफारिशें देते थे। इन दोनों की गतिविधियों पर सेबी की निगरानी थी और इनके ट्रेडिंग पैटर्न में संदेहास्पद गतिविधियों का पता चला।

पंड्या का फंडा शो
‘पंड्या का फंडा’ शो में प्रदीप पंड्या द्वारा दी गई स्टॉक सिफारिशों और अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं द्वारा निष्पादित ट्रेडों के बीच उच्च सहसंबंध देखा गया। सेबी ने यह पाया कि पंड्या और फुरिया ने इस शो के माध्यम से गोपनीय जानकारी का आदान-प्रदान किया और इसका व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया।

कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण
सेबी ने पंड्या और फुरिया के कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और पाया कि पंड्या को सिफारिशों से संबंधित जानकारी पहले से ही प्राप्त होती थी। पंड्या ने यह जानकारी अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं को संप्रेषित की, जिन्होंने इसके बाद, पंड्या द्वारा अपने शो में दी गई सिफारिशों के साथ समन्वयित ट्रेडिंग की।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट
दिसंबर 2020 में, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें उसने अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण किया था। इसके बाद, सेबी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच मामले में आगे का विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट के आधार पर, सेबी ने पंड्या और फुरिया की गतिविधियों पर जांच की और उनके खिलाफ कार्रवाई की।

पीएफयूटीपी मानदंडों का उल्लंघन
इन ट्रेडों में शामिल होकर, पंड्या, फुरिया और अन्य संस्थाओं ने पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम) मानदंडों का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप, सेबी ने सख्त कार्रवाई करते हुए हुए इन्हें पांच वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सेबी द्वारा लगाए गए दंड

सेबी द्वारा पूर्व समाचार एंकर प्रदीप पंड्या और सात अन्य व्यक्तियों पर लगाए गए दंड न केवल उनके लिए बल्कि पूरे वित्तीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हैं। इस दंड में शामिल विभिन्न पहलुओं और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

जुर्माना और प्रतिबंध

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रदीप पंड्या और अल्पेश वसांजी फुरिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, अन्य छह व्यक्तियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना इन व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडिंग गतिविधियों के कारण लगाया गया है। इसके अलावा, इन सभी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

प्रतिबंध का अर्थ यह है कि ये लोग पांच साल तक न तो सीधे तौर पर और न ही किसी अन्य माध्यम से बाजार में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये लोग फिर से बाजार में किसी प्रकार की धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि न कर सकें।

अवैध लाभ की वापसी

सेबी ने अल्पेश फुरिया और उनके संबंधित खातों को धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडों से अर्जित अवैध लाभ को वापस करने का निर्देश दिया है। इन खातों ने 10.73 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया है, जिसमें से 8.4 करोड़ रुपये पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। अब उन्हें शेष 2.34 करोड़ रुपये की राशि को वापस करना होगा। इसके अलावा, ओपू फुनिकांत नाग को भी 10.20 लाख रुपये का अवैध लाभ वापस करने का निर्देश दिया गया है।

SEBI Fines Former News Anchor दंड का उद्देश्य

सेबी द्वारा लगाए गए इस दंड का उद्देश्य बाजार में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के कड़े दंड से अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को भी यह संदेश मिलता है कि यदि वे धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो उन्हें भी इसी प्रकार के कड़े दंड का सामना करना पड़ेगा। यह दंड निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है और बाजार में विश्वास बनाए रखने में सहायक है।

SEBI Fines Former News Anchor कानूनी दृष्टिकोण

सेबी ने इन व्यक्तियों के खिलाफ पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम) मानदंडों का उल्लंघन करने के आधार पर कार्रवाई की है। यह कानून बाजार में धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है और इसके तहत कड़े दंड का प्रावधान है। सेबी ने इस कानून के तहत इन व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए एक मिसाल कायम की है।

न्यायिक समीक्षा

इन व्यक्तियों के पास सेबी के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। यदि वे सेबी के निर्णय से असहमत हैं, तो वे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में अपील कर सकते हैं। हालांकि, सेबी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच की गहनता को देखते हुए, उनके लिए इस मामले में राहत प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

बाजार पर प्रभाव

इस प्रकार के दंड से बाजार में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और वे यह महसूस करते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए सेबी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इससे बाजार में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकने में मदद मिलती है।

सेबी का निवेशक प्रमाणन कार्यक्रम

सेबी ने निवेशकों के लिए एक प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य निवेशकों को बाजार और निवेश के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने में मदद करना है। इस कार्यक्रम के तहत, निवेशक बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा के लिए नामांकन कर सकते हैं और अपने निवेश ज्ञान को परख सकते हैं।

ixigo आईपीओ को सब्सक्रिप्शन

दूसरे दिन ixigo आईपीओ को 9.31x सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। ली ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी का आईपीओ, जो ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ixigo का संचालन करता है, को मंगलवार को, ऑफर के दूसरे दिन 9.31 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशकों में ixigo के प्रति उच्च स्तर की रुचि है।

निष्कर्ष

SEBI Fines Former News Anchor सेबी का यह निर्णय भारतीय प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। प्रदीप पंड्या और अल्पेश फुरिया जैसे व्यक्तियों के खिलाफ इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सेबी बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आवश्यक है और इससे भविष्य में अन्य लोगों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। सेबी का निवेशक प्रमाणन कार्यक्रम भी निवेशकों को अपने ज्ञान को परखने और सुधारने में मदद करेगा, जिससे वे अधिक जागरूक और समझदार निवेशक बन सकेंगे।

SEBI Fines Former News Anchor द्वारा प्रदीप पंड्या, अल्पेश फुरिया और अन्य व्यक्तियों पर लगाए गए दंड एक महत्वपूर्ण कदम हैं जो बाजार में धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश भेजते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल दोषियों को सजा मिलती है, बल्कि यह अन्य लोगों को भी चेतावनी देती है कि यदि वे भी इसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो उन्हें भी कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। यह निर्णय भारतीय प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

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